सिंगर अभिजीत और फराह खान पर मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी
मुजफ्फरपुर (बिहार) : स्थानीय जिला अदालत ने बॉलीवुड गायक अभिजीत मुखर्जी और आभूषण डिजाइनर फराह अली खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना का आदेश दिया है. यह आदेश, 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान की दोषसिद्धि के बाद सडक पर सोने वाले लोगों पर उनकी टिप्पणी के लिए दिया गया है. अधिवक्ता […]
मुजफ्फरपुर (बिहार) : स्थानीय जिला अदालत ने बॉलीवुड गायक अभिजीत मुखर्जी और आभूषण डिजाइनर फराह अली खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना का आदेश दिया है. यह आदेश, 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान की दोषसिद्धि के बाद सडक पर सोने वाले लोगों पर उनकी टिप्पणी के लिए दिया गया है.
अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राम चंद्र प्रसाद ने आदेश दिया कि दोनों के खिलाफ यहां के काजी मोहम्मदपुर थाने में दंगा भडकाने और दो समूहों में कटुता बढाने के विभिन्न अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज हो.
इस थाने का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि शिकायतकर्ता ने घटना की जगह छत्तापुर बताई थी, जहां से उन्होंने वो समाचार पत्र खरीदा था, जिसमें उन्होंने दोनों द्वारा की गई अपमानित करने वाली टिप्पणी पढी थी. इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया था.
अदालत ने आदेश दिया है कि प्राथमिकी भारतीया दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भडकाना), 153 ए (दो समूहों के बीच कटुता बढाना), 504 (जानबूझकर शांति भंग करना) और 506 (आपराधिक धमकी देना) के तहत दर्ज की जाए.
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि वह गायक की अपमानजनक टिप्पणी से आहत हुए है, जिसे उसने टीवी चैनलों पर देखा और अखबारों में पढा.