शिक्षाविद् ही बनेंगे वीसी

पटना: राज्य सरकार 40 साल पुराने विश्वविद्यालय अधिनियमों को बदलने जा रही है. जल्द ही नये अधिनियम तैयार कर लिये जायेंगे. महाराष्ट्र के तर्ज पर कुलपतियों व शिक्षकों की नियुक्ति और उनके तबादले की नीति बनेगी. कुलपति के पद पर शिक्षाविदों का ही चयन हो सकेगा. सर्च कमेटी के गठन को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 10, 2013 7:29 AM

पटना: राज्य सरकार 40 साल पुराने विश्वविद्यालय अधिनियमों को बदलने जा रही है. जल्द ही नये अधिनियम तैयार कर लिये जायेंगे. महाराष्ट्र के तर्ज पर कुलपतियों व शिक्षकों की नियुक्ति और उनके तबादले की नीति बनेगी. कुलपति के पद पर शिक्षाविदों का ही चयन हो सकेगा. सर्च कमेटी के गठन को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है.

इन बदलावों के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु व पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिसियल साइंसेज के संस्थापक एनआर माधव मेनन की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है. कमेटी ने मंथन भी शुरू कर दिया है. फिलहाल महाराष्ट्र विवि एक्ट की प्रति कमेटी के सामने है. 16 सितंबर को श्री मेनन पटना आ रहे हैं. कमेटी के सदस्यों के साथ वे 17 सितंबर को बैठक करेंगे.

अक्तूबर तक एक्ट में क्या बदलाव होंगे, इसका प्रारूप बना लिया जायेगा. अक्तूबर में उनके दोबारा आने के समय प्रारूप पर विश्वविद्यालयों व कॉलेजों और संबंधित संगठनों से सुझाव लिये जायेंगे. इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जायेगा. फिर इसे विधानमंडल से पारित करा कर राज्यपाल की मंजूरी ली जायेगी.

सर्च कमेटी करेगी नियुक्ति
सरकार ने राज्य व पटना विवि में पिछले माह दो बड़े संशोधन किये हैं. इसके तहत कुलपतियों व प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति सर्च कमेटी द्वारा की जायेगी. दूसरा संशोधन है कि व्याख्याताओं की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी.

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