30 तक होल्डिंग टैक्स नहीं दिया, तो जुर्माना

पटना: निगम क्षेत्र में आप रह रहे हैं और अभी तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, तो समय रहते जमा कर दें. 30 सितंबर के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने पर हर माह डेढ़ प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी. नागरिक सुविधा केंद्रनगर निगम क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने में परेशानी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 15, 2013 7:51 AM

पटना: निगम क्षेत्र में आप रह रहे हैं और अभी तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, तो समय रहते जमा कर दें. 30 सितंबर के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने पर हर माह डेढ़ प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी.

नागरिक सुविधा केंद्र
नगर निगम क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने में परेशानी न हो, इसके लिए नागरिक सुविधा केंद्र की सेवा दी जा रही है. यहां उपभोक्ता सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं. चाहे तो अपने अंचल के कार्यालय या निगम मुख्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र पर जाकर भी होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं.

चलाया जाता है अभियान
निगम अधिकारी द्वारा अंचल में होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है. निगम अधिकारी बकायेदारों के यहां जाकर टैक्स वसूलते हैं. इसके अलावा शिविर लगा कर भी होल्डिंग टैक्स जमा कराये जाते हैं. 22 जुलाई से 31 जुलाई तक राजस्व वसूली के लिए सभी अंचलों में विशेष शिविर लगाया गया था, जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली गयी थी. नागरिक सुविधा केंद्र : बांकीपुर अंचल कार्यालय, नूतन राजधानी अंचल कार्यालय, पटना सिटी अंचल कार्यालय, निगम मुख्यालय कार्यालय, मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स, बोरिंग कैनाल रोड

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