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मधुबनी में BAUY के लिए 58 बेरोजगारों का चयन, बिजनेस सेटअप के लिए मिलेगा 10 लाख का लोन

खास बात यह है कि लोन की राशि पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा. वहीं सरकार को इस लोन की राशि का पचास फीसदी सात वर्ष में वापस जमा करना है. लाभुकों को पचास फीसदी राशि अनुदान भी मिलेगा. इस योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के अलावा महिला उद्यमियों को भी फायदा होगा.

मधुबनी. जिले में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 58 बेरोजगार लोगों का लोन के लिए चयन किया गया है. इस योजना से लाभ लेने के लिए लाभुकों ने आवेदन जमा किया था. दरअसल सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए दस लाख रुपए तक लोन दे रही है. खास बात यह है कि लोन की राशि पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा. वहीं सरकार को इस लोन की राशि का पचास फीसदी सात वर्ष में वापस जमा करना है. लाभुकों को पचास फीसदी राशि अनुदान भी मिलेगा. इस योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के अलावा महिला उद्यमियों को भी फायदा होगा. कारण मिली राशि में से आधी राशि माफ कर दी जाती है. आधी ऋण के रूप में सात वर्ष में कमाई कर वापस करना होगा.

इस स्कीम का क्या है उद्देश्य

जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला पुरुषों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चलाई जा रही है. अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए बनी स्कीम मौजूदा एससी-एसटी, ईबीसी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लगभग समान पैटर्न पर लागू की गई है.

ऑनलाइन जमा करना होगा आवेदन

सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए अलग से योजना चला रही है. इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा. इसके लिए आवेदकों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक या इंटर पास का प्रमाण पत्र होना जरूरी है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदकों की संख्या अधिक होने पर रेंडमाइजेशन प्रक्रिया लौटरी सिस्टम से लाभुकों का चयन किया जाता है. फिर ऋण उपलब्ध कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तर्ज़ पर है यह योजना

बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिले में रोजगार शुरू करने के लिए सभी समुदायों में बेरोजगार युवाओं के साथ महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है. हालांकि अनारक्षित समुदाय के केवल पुरुष आवेदकों को एक प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है. इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए योजना शुरू की है.

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जिले में लगेगा ये उद्योग

योजना के तहत उद्यमी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाई, साइबर कैफे, मुर्गी दाना उत्पादन, बुक, कॉपी, फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग, मशाला उत्पादन, फल का जूस, लकड़ी फर्नीचर निर्माण उद्याोग, बीज प्रसंस्करण इकाई, बैग्य बेल्ट, पर्स, गाड़ी का सीट कवर निर्माण, ऑटो गैरेज, सत्तु उत्पादन, बैकरी उत्पाद, रेडिमेड गारमेंटस, पावरलूम इकाई, लेदर गारमेंटस, आटा वेसन उत्पाद ,शर्ट, फ्राक, मखाना प्रोसेसिंग, बॉक्स बोतल उद्योग लगाये जायेंगे.

क्या कहते हैं अधिकारी

जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के सहायक निदेशक हेमंत कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के 58 लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए चयन किया गया है. जिसकी सूची उद्योग विभाग से उपलब्ध करायी गई है. जिले में विभिन्न उत्पाद का उत्पादन होने से युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana क्या है?

बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत अब तक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा था, लेकिन इस बार सरकार Bihar Alpsankhyak Udyami Yojana के तहत बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ प्रदान करेगी. इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को लाभ के लिए आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन करने वाले उद्यमियों को बिहार सरकार द्वारा तीन किस्तों में राशि दी जाती है, जिसे उन्हें 84 किस्तों में वापस करना होता है.

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