भभुआ सदर . केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए पेंशन योजना शुरू की गयी है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 साल के बाद किसानों को तीन हजार रुपये पेंशन के रूप में देने की योजना है.
इस योजना का फंड भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मैनेज किया जायेगा. इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ललिता प्रसाद ने बताया कि इस योजना से प्रत्येक किसान को जोड़ा जायेगा. योजना का लाभ पाने के लिए किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है.
योजना के तहत जिन किसानों की उम्र 18 से 40 वर्ष है, उन्हें इसका लाभ मिल पायेगा. नियमानुसार 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसानों को आजीवन प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जायेगा. यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है, तो योजना का लाभ उसकी पत्नी को मिलेगा.
जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मानधन योजना एक तरह की पेंशन स्कीम है. इसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान आवेदन कर सकते हैं. मासिक प्रीमियम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है, जो किसानों की उम्र के हिसाब से निर्धारित की जायेगी.
प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा. योजना के तहत जो भी राशि किसान द्वारा जमा की जायेगी. उतनी ही राशि सरकार जमा करेगी. जबकि, जिस किसान की उम्र 29 साल होगी, उन्हें 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने होंगे.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में लघु व सीमांत किसान शामिल होकर लाभ ले सकेंगे. इसके लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जायेगी.
यदि कोई किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान अलग से कोई भी दस्तावेज नहीं जमा करना होगा. यदि कोई किसान बीच में ही योजना को छोड़ना चाहता है, तो उसके द्वारा योजना छोड़ने तक जितनी राशि जमा की गयी होगी, उसके हिसाब से राशि लौटा दी जायेगी.
इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी ललिता प्रसाद ने बताया कि केंद्र द्वारा संचालित पेंशन योजना से किसानों को मदद मिलेगी. इसके लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की जांच के बाद आवेदक किसान को योजना का लाभ मिलने लगेगा.
Posted by Ashish Jha