पटना सिलसिलेवार धमाके के दो आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढाई गयी
पटना-दरभंगा : पटना जिला की एक अदालत ने यहां पिछले 27 अक्तूबर को हुए सिलसिलेवार धमाके के दो आरोपियों ताबिश न्याज और इम्तेयाज अंसारी की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है. पटना के बेउर जेल में बंद, सिलसिलेवार धमाकों के आरोपियों को एनआईए के न्यायधीश अनिल कुमार सिंह की […]
पटना-दरभंगा : पटना जिला की एक अदालत ने यहां पिछले 27 अक्तूबर को हुए सिलसिलेवार धमाके के दो आरोपियों ताबिश न्याज और इम्तेयाज अंसारी की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है.
पटना के बेउर जेल में बंद, सिलसिलेवार धमाकों के आरोपियों को एनआईए के न्यायधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत में पेश किए जाने पर उन्होंने अगले नौ दिसंबर तक न्याज और अंसारी की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढाए जाने का निर्देश दिया.
पटना के गांधी मैदान में पिछले 27 अक्तूबर को आयोजित भाजपा की हुंकार रैली को नरेंद्र मोदी के संबोधित करने से पूर्व पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दस पर एक शौचालय में हुए विस्फोट के बाद अंसारी को और बाद में मोतिहारी से न्याज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पटना के गांधी मैदान में हुए इस सिलसिलेवार धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और 82 अन्य जख्मी हो गए थे.
दरभंगा से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध मेहर-ए-आलम और उसके पिता मोहम्मद आलम से उनके पैतृक गांव में एनआईए की टीम ने पूछताछ की.
एनआईए के निरीक्षक बी बी पाठक ने बताया कि एनआईए की टीम ने हवाला कारोबार करने वाले संदिग्ध मोहम्मद अली के चचेरे भाई मोहम्मद खुर्रम की मां (जो कि दरभंगा के लहेरियासराय में रहती हैं) से भी पूछताछ की है. मोहम्मद अली को कोलकाता में गिरफ्तार किया था.