साइबर कैफे में बनती थीं अश्लील फिल्में!
पटना: केशव व उत्तम पैलेस में स्थित मां शारदे साइबर कैफे में युवक-युवतियों के ईल वीडियो फिल्म बनाये जाने के संकेत मिले हैं. साइबर कैफे के अंदर व बाहर से दो सीसीटीवी कैमरे बरामद किये गये हैं, जो वीडियो फिल्म बनाने के शक की पुष्टि करते हैं. इस तरह के संकेत मिलने के बाद पुलिस […]
पटना: केशव व उत्तम पैलेस में स्थित मां शारदे साइबर कैफे में युवक-युवतियों के ईल वीडियो फिल्म बनाये जाने के संकेत मिले हैं. साइबर कैफे के अंदर व बाहर से दो सीसीटीवी कैमरे बरामद किये गये हैं, जो वीडियो फिल्म बनाने के शक की पुष्टि करते हैं.
इस तरह के संकेत मिलने के बाद पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है. खास बात यह है कि इन सीसीटीवी कैमरों को केशव पैलेस में स्थित साइबर कैफे से नियंत्रित किया जाता था. इसका खुलासा उस समय हुआ, जब पुलिस बुधवार को साइबर कैफे की जांच करने दोबारा पहुंची. सीसीटीवी कैमरा पाये जाने के बाद यह आशंका बलवती हो गयी है कि केबिन के अंदर होनेवाली गतिविधि को संचालक अपने कंप्यूटर पर आसानी से देखता था. इस मामले की जानकारी होने के बाद साइबर सेल की टीम भी जांच के लिए साइबर कैफे पहुंची. शास्त्री नगर थाने के एक सिपाही की मिलीभगत से रामानुज प्रसाद यह धंधा चला रहा था. पुलिस अधिकारियों ने उस सिपाही को चिह्न्ति कर निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही उसकी बरखास्तगी की कार्रवाई भी चल रही है.
एफएसएल की टीम ने लिये स्पर्म के नमूने : साइबर क्राइम सेल के साथ ही एफएसएल की टीम भी जांच के लिए पहुंची. टीम ने तीन अलग-अलग दुकानों में चल रहे साइबर कैफे से स्पर्म के नमूनों को लिया. इसके लिए उपयोग किये गये कंडोम को भी अपने साथ ले गयी. टीम जब साइबर कैफे पहुंची, तो हर केबिन में उपयोग किये गये कंडोम व उसके रैपर बिखरे पड़े थे, जो यहां की कहानी को बयां कर रहे थे.
पांच एकाउंट किये गये सील : पुलिस ने रामानुज प्रसाद के पांच एकाउंट को सील कर दिया है. इसके अलावा उसके अन्य एकाउंट के संबंध में जानकारी ली जा रही है. रामानुज प्रसाद का केशव पैलेस में अपना फ्लैट है. बुधवार को पुलिस टीम व साइबर सेल के अधिकारियों ने उससे गहन पूछताछ की. संभवत: गुरुवार को उसे जेल भेज दिया जायेगा. इसके बाद पुलिस उसे रिमांड पर ले सकती है और उसके उन स्नेतों की जानकारी भी लेगी, जहां से पैसा आ रहा है.
साइबर कैफे के अंदर और बाहर से दो सीसीटीवी कैमरा बरामद किये गये हैं, जिसके कारण यह स्पष्ट है कि वहां ईल वीडियो फिल्म भी बनायी जा रही थी. सिपाही की पहचान कर उसे निलंबित कर दिया गया है और 15 दिनों के अंदर उसे बरखास्त कर दिया जायेगा. ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, मनी लांड्रिंग एक्ट व सीनेमोटोग्राफी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
मनीष कुमार, सचिवालय डीएसपी