पटना: बिहार के नियोजित शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतें जल्द ही दूर होंगी. शिक्षा विभाग इनकी शिकायतों के निबटारे के लिए ‘बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली- 2013’ ला रहा है.
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक नियोजित शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के नियोजन और सेवा से संबंधित विवादों व अपीलों का निबटारा किया जायेगा. इस नियमावली के पास होने के बाद हर जिले में अपीलीय प्राधिकार का गठन संभव हो जायेगा.
इस अपीलीय प्राधिकार द्वारा शिक्षकों के नियोजन और उनकी सेवा से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जायेगा. साथ ही वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के फलस्वरूप स्कूलों में अनुदान वितरण से संबंधित शिकायतों का निबटारा भी प्राधिकार के माध्यम से होगा.