आरा. तदर्थ न्यायालय के अपर जिल एवं सत्र न्यायाधीश रामपदारथ ने हत्या व हत्या के प्रयास करने के मामले में आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि अजीमाबाद थाना अंतर्गत करवासीन गांव निवासी गंगा बिंद, गनू बिंद व महंगू चौधरी को छुरा से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. घटना स्थल पर ही गंगा बिंद की मौत हो गयी. घटना को लेकर संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि 18 अक्तूबर 2011 को गांव स्थित अंडा के दुकान पर झाबर बिंद और गनू बिंद के बीच हसी मजाक होते-होते विवाद बढ़ गया. झाबर बिंद ने गनू बिंद छुरा मार दिया. छुरा लगने के बाद वह अपने घर की ओर भागा बचाने आये गंगा बिंद और महंगू चौधरी को भी उसने छुरा मार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर न्यायाधीश रामपदारथ ने झाबर बिंद को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपया जुर्माना धारा 307 के तहत सात वर्ष का सश्रम कैद व 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी.
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हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
आरा. तदर्थ न्यायालय के अपर जिल एवं सत्र न्यायाधीश रामपदारथ ने हत्या व हत्या के प्रयास करने के मामले में आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि अजीमाबाद थाना अंतर्गत करवासीन गांव निवासी गंगा बिंद, गनू बिंद व महंगू चौधरी को […]
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