एमएंडइओ का नियोजन रद्द

संवाददाता, सीवान सीवान सदर अस्पताल से संबंधित संचिका 18 के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम देवेश सेहरा ने संचिका से संबंधित आरोपित जिला नोडल एमएंडइओ पंकज कुमार सिंह को पद मुक्त करते हुए उनका नियोजन रद्द कर दिया. इसकी पुष्टि प्रभारी सिविल सर्जन डॉ सुशील कुमार ने कर दी है. उन्होंने बताया संचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2014 10:32 PM
संवाददाता, सीवान
सीवान सदर अस्पताल से संबंधित संचिका 18 के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम देवेश सेहरा ने संचिका से संबंधित आरोपित जिला नोडल एमएंडइओ पंकज कुमार सिंह को पद मुक्त करते हुए उनका नियोजन रद्द कर दिया. इसकी पुष्टि प्रभारी सिविल सर्जन डॉ सुशील कुमार ने कर दी है. उन्होंने बताया संचिका 18 से संबंधित मामले में सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक रविशेखर सुमन के पत्र को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने दो सदस्यीय टीम को जांच का आदेश दिया था, जिसमें डॉ मणिराज रंजन एवं डॉ आलम साहब ने जांचोपरांत उनको दोषी पाते हुए संविदा रद्द कर दी गयी. बता दें कि प्रभात खबर ने 12 जनवरी के अंक में प्रमुखता से ‘पकड़ से दूर हैं बड़ी मछलिया‘ शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद विभाग ने मामले को प्रमुखता से लेते हुए यह कार्रवाई की.
क्या है डीएम का आदेश
डीएम ने तमाम कारणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि प्रमाणित होता है कि श्री सिंह अनुमंडल पदाधिकारी के साथ उनके निरीक्षण के समय उद्दंडता पूर्वक व्यवहार किया,साथ ही स्प्ष्टीकरण के बाद इस मामले में कार्रवाई न हो, इसके लिए जानबूझ कर अधोहस्ताक्षरी के स्पष्ट आदेश के बावजूद संचिका को उपस्थापित नहीं होने दिया. यही नहीं संबंधित संचिका की मांग करने पर सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक के साथ र्दुव्‍यवहार किया. अत: तत्कालिक प्रभाव पंकज कुमार सिंह एम एंड इ ओ जिला स्वास्थ्य समिति सीवान का अनुबंध समाप्त किया जाता है.
क्या है संचिका 18
चर्चित संचिका 18 के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सीवान सदर अस्पताल का निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी दुर्गेश कुमार द्वारा छह जून, 2013 को किया गया. एसडीओ के निरीक्षण के दौरान नोडल पदाधिकारी पंकज कुमार सिंह द्वारा र्दुव्‍यवहार किया गया था. अन्य कर्मियों से पता चला कि श्री सिंह अनुशासनहीन व्यक्ति हैं, जो नियम विरुद्ध आचरण करते हैं. अत: तत्काल प्रभाव से श्री सिंह का वेतन रोकते हुए सीएस को विभागीय कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाता है. इसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी को भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दी गयी थी.

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