हाइकोर्ट ने आइएएस जितेंद्र गुप्ता पर दर्ज प्राथमिकी रद्द की

पटना : पटना हाइकोर्ट ने अाइएएस अधिकारी और कैमूर जिले के मोहनिया के पूर्व एसडीओ जितेंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी के कोर्ट ने उनके खिलाफ घूस लेने के आरोप में तीन जुलाई को निगरानी थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2016 6:54 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने अाइएएस अधिकारी और कैमूर जिले के मोहनिया के पूर्व एसडीओ जितेंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी के कोर्ट ने उनके खिलाफ घूस लेने के आरोप में तीन जुलाई को निगरानी थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद जितेंद्र गुप्ता रिश्वत लेने के मामले से आरोप मुक्त हो गये. कोर्ट ने जितेंद्र गुप्ता की याचिका में उठायी गयी बातों को सही मानते हुए उन्हें यह राहत दी है. याचिका में जितेंद्र गुप्ता ने कहा है कि मेरे सरकारी आवास और मेरे पास से रिश्वत की राशि बरामद नहीं हुई है. उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना का हवाला देते हुए कहा कि जिन तीन गाड़ियों के ड्राइवर से रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, वे झारखंड इलाके मेें लगी हुई थीं. याचिका में सुनी-सुनायी गयी बातों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आरोप लगाया गया है.
कोर्ट ने झारखंड इलाके में लगी गाड़ियों को आधार मानते हुए याचिका में कही गयी बातों को सही करार दिया और एफआइआर को रद्द कर दिया. गौरतलब है कि इस साल तीन जुलाई को मोहनिया में एसडीओ जितेंद्र गुप्ता को रिश्वत लेने के मामले में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आइएएस एसोसिएशन ने सरकार से कार्रवाई रोकने की मांग की थी.

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