सरकारी वकील हत्या मामले में तीन को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड

पटना: स्थानीय अदालत ने वर्ष 2007 में बेगूसराय जिला में सरकारी वकील रामनरेश शर्मा की हत्या के मामले में आज तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. जिला न्यायाधीश अरुण कुमार ने वर्ष 2007 में बेगूसराय के सरकारी वकील रामनरेश शर्मा की हत्या के मामले में चंदन कुमार, अमरनाथ चौधरी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 12, 2014 10:01 PM

पटना: स्थानीय अदालत ने वर्ष 2007 में बेगूसराय जिला में सरकारी वकील रामनरेश शर्मा की हत्या के मामले में आज तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. जिला न्यायाधीश अरुण कुमार ने वर्ष 2007 में बेगूसराय के सरकारी वकील रामनरेश शर्मा की हत्या के मामले में चंदन कुमार, अमरनाथ चौधरी उर्फ लूटन चौधरी और मुकेश कुमार सिंह को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.इन अभियुक्तों पर 08 नवंबर 2007 को बेगूसराय जिला के पोखरिया मोहल्ला स्थित रामनरेश शर्मा के आवास में घुसकर उनकी गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप है.इस मामले के तीन अन्य अभियुक्तों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

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