बैंक से 5.24 लाख रुपये चोरी मामले में 11 को आजीवन कारावास की सजा

मधुबनी : बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने वर्ष 2010 के एक बैंक 5.24 लाख रुपये चोरी के मामले में आज 11 आरोपियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (तृतीय) मनमोहन शरण लाल ने सात दिसंबर 2010 को अरेर थाना अंतर्गत कपसिया गांव स्थित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 14, 2014 1:37 AM

मधुबनी : बिहार के मधुबनी जिले की एक अदालत ने वर्ष 2010 के एक बैंक 5.24 लाख रुपये चोरी के मामले में आज 11 आरोपियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (तृतीय) मनमोहन शरण लाल ने सात दिसंबर 2010 को अरेर थाना अंतर्गत कपसिया गांव स्थित ग्रामीण बैंक की एक शाखा से पांच लाख 24 हजार की चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला निवासी रेखा देवी , राजकिशोर ठाकुर, लखपत ठाकुर, लक्ष्मी देवी, राजेन्द्र ठाकुर, राबिया खातून, दारा सिंह, ओम प्रकाश जाट, श्याम लाल, राजेश जाट एवं जगदीश ठाकुर को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.ये सभी आरोपी दिन में घूमघूम कर कपडा बेच करते थे एवं रात में आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहा करते थे.

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