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सिरारी नरसंहार में कार्रवाई पूरी, एक दोषी

शेखपुरा. 2003 के चर्चित सिरारी नरसंहार की कार्रवाई पूरी हो गयी है. इस मामले में न्यायालय ने सिरारी गांव के ही अभिराम सिंह को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया है. सजा की अवधि पर सुनवाई शुक्रवार 28 फरवरी को निर्धारित की गयी है. इस मामले में पांच लोगों की एक साथ हत्या की गयी […]

शेखपुरा. 2003 के चर्चित सिरारी नरसंहार की कार्रवाई पूरी हो गयी है. इस मामले में न्यायालय ने सिरारी गांव के ही अभिराम सिंह को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया है. सजा की अवधि पर सुनवाई शुक्रवार 28 फरवरी को निर्धारित की गयी है.

इस मामले में पांच लोगों की एक साथ हत्या की गयी थी और संपत्ति विवाद में गांव के दूसरे लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया था. 13 फरवरी, 2003 की रात के 10:30 बजे फरसा और टांगी से सिरारी निवासी शिक्षक देवनंदन सिंह, उसकी पहली पत्नी शकुना देवी तथा उसके तीन बच्चे सात वर्षीय टोनी कुमार, पांच वर्षीय राहुल कुमार एवं तीन वर्षीय मानस कुमार की हत्या कर दी थी. मृत शिक्षक की दूसरी पत्नी संजुला देवी ने पुलिस के समक्ष मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले को काफी उलझाने का प्रयास शुरू में किया गया था. हत्या के पीछे के तथ्यों को सामने लाने में पुलिस को काफी वक्त लगा और अंतत: अभिराम सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले का एक अन्य आरोपित परशुराम सिंह अब भी पुलिस की पकड़ से फरार है. इस संबंध में लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने उसे खुले अदालत में दोषी ठहराया तथा 28 तारीख को सजा सुनाने के लिए तिथि निर्धारित की गयी है. गौरतलब है कि इस नरसंहार ने जिले के लोगों को झकझोर कर रख दिया था. मासूम सहित उसके माता-पिता की हत्या के बारे में जिसने भी सुना, निंदा करने से अपने को रोक नहीं पाया.

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