RTE कानून का उल्लंघन कर फंसे पटना के 1190 प्राइवेट स्कूल, यह होगी कार्रवाई

पटना : स्कूल के पास न तो अपनी बिल्डिंग है और न ही प्ले ग्राउंड. न शिक्षक है और न ही किसी तरह के एक्टिविटी क्लास ही होते हैं. कोई स्कूल दुकान के ऊपर चल रहा है, तो कोई किराये के मकान में. पटना जिले में 1190 ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, जो शिक्षा के अधिकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2017 7:05 AM
पटना : स्कूल के पास न तो अपनी बिल्डिंग है और न ही प्ले ग्राउंड. न शिक्षक है और न ही किसी तरह के एक्टिविटी क्लास ही होते हैं. कोई स्कूल दुकान के ऊपर चल रहा है, तो कोई किराये के मकान में. पटना जिले में 1190 ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, जो शिक्षा के अधिकार के तहत मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं. 8वीं तक के इन स्कूलों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय ने विभाग को भेज दिया है.
अब विभाग इन स्कूलों की जांच अपने स्तर से करेेगा. इसको लेकर 1190 स्कूलों को शोकॉज किया गया है. जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शोकॉज में स्कूलों को अपना पक्ष रखना होगा. इसमें जानकारी देनी होगी कि शिक्षा के अधिकार के तहत निबंधन के लिए किन मानकों को स्कूल पूरा कर रहा है और किन मानकों को पूरा नहीं कर रहा है. जो स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत निबंधन के लिए मानक पूरा नहीं करेंगे, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा.

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