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मंडल कारा के अधीक्षक से मांगा स्पष्टीकरण

बिहारशरीफ (नालंदा). हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी पूर्व विधायक नौशादुन नवीन उर्फ पप्पू खां को बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के पटना भेजना मंडल कारा बिहारशरीफ के अधीक्षक के लिए मुसीबत का सबब बन गया है. जेल मैन्यूल के उल्लंघन के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी पलका साहनी ने उनसे […]

बिहारशरीफ (नालंदा). हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी पूर्व विधायक नौशादुन नवीन उर्फ पप्पू खां को बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के पटना भेजना मंडल कारा बिहारशरीफ के अधीक्षक के लिए मुसीबत का सबब बन गया है. जेल मैन्यूल के उल्लंघन के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी पलका साहनी ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है. डीएम द्वारा जारी शो कॉज में कहा गया है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक पप्पू खां को सक्षम न्यायालय की अनुमति के 25 फरवरी, 2014 को पटना भेजना जेल मैन्यूल में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है. साथ ही यह कृत्य जेल अधीक्षक के सरकारी कार्य में घोर लापरवाही, स्वचारिता एवं अनुशासनहीनता का घोतक एवं गैरकानूनी है. डीएम ने जेल अधीक्षक से पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर यह स्पष्टीकरण देने की मांग की है कि क्यों नहीं इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उच्चधिकारियों को प्रतिवेदित किया जाये.

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