बक्सर : जिले की एक अदालत ने वर्ष 2012 में लालबहादुर सिंह की हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला सत्र न्यायाधीश रविशंकर तिवारी ने वर्ष 2012 में नावानगर थाना अंतर्गत भटौली गांव निवासी लाल बहादुर सिंह की हत्या मामले में अभियुक्तों भोला सिंह , अरविंद सिंह, मुन्ना सिंह, मनीष सिंह एवं बव्बन सिंह को उम्रकैद एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
इन अभियुक्तों ने 25 मार्च 2012 को खेत से सरसों की फसल काटने को लेकर हुए विवाद के दौरान लाल बहादुर सिंह की हत्या कर दी थी.