सात के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट

छपरा (कोर्ट). सूरत के वस्त्र व्यवसायी सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार ने सात अप्राथमिक अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. दंडाधिकारी श्री कुमार ने उक्त आदेश इस मामले के अनुसंधानकर्ता टी राजेश ब्रrाचारी द्वारा दिये गये आवेदन पर सुनवाई करते हुए जारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 14, 2014 10:30 PM
छपरा (कोर्ट).
सूरत के वस्त्र व्यवसायी सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार ने सात अप्राथमिक अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. दंडाधिकारी श्री कुमार ने उक्त आदेश इस मामले के अनुसंधानकर्ता टी राजेश ब्रrाचारी द्वारा दिये गये आवेदन पर सुनवाई करते हुए जारी किया.
न्यायालीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दंडाधिकारी ने जिन पर गैर जमानतीय वारंट जारी किया है, उनमें चुटिया, रांची के अनिल कुमार, डिंपू सिंह व जॉन, रांची बाजार के चुलबुल पांडेय, हाजीपुर के चंदन कुमार, वैशाली लालगंज के आशीष कुमार के अलावा आंध्रप्रदेश के मेटरा निवासी राजीव सिंह शामिल हैं. इन सभी अभियुक्तों को नयागांव थाना कांड संख्या 111/13 का अप्राथमिक अभियुक्त बनाते हुए अनुसंधानकर्ता श्री ब्रrामचारी ने इन सबों को अपहरण और उसके बाद फिरौती लेकर रिहाई किये जाने में संलिप्त बताया है. अनुसंधानकर्ता ने दंडाधिकारी से इन अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत किये जाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दिया था. इस पर सुनवाई करते हुए दंडाधिकारी ने उक्त वारंट निर्गत किया है.

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