21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना में खगौल के थाना प्रभारी, दरोगा व 3 सिपाहियों पर होगी कार्रवाई, जानिए मानवाधिकार आयोग ने क्यों की अनुशंसा

पीड़ित की मां सुजाता देवी ने 5 मई 2022 को बिना प्राथमिकी के अकारण थाना ले जाकर पुत्र पवन कुमार की पिटाई करने की शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग से की थी. साथ ही आयोग को बताया था कि रात में उनके घर से पुलिस उनके बेटे को लेकर गयी.

पटना के खगौल थाना में शहर के ही रहने वाले एक युवक पवन कुमार को बिना कारण थाना में ले जाकर पिटाई करने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने खगौल के प्रभारी थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की अनुशंसा डीजीपी से की है. साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है.

पीड़ित की मां ने की थी शिकायत 

मामले में पीड़ित की मां सुजाता देवी ने 5 मई 2022 को बिना प्राथमिकी के अकारण थाना ले जाकर पुत्र पवन कुमार की पिटाई करने की शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग से की थी. साथ ही आयोग को बताया था कि रात में उनके घर से पुलिस उनके बेटे को लेकर गयी. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी साथ नहीं थी. उनको जातिसूचक गाली भी दी गयी. थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गयी.

मानवाधिकार आयोग ने की मामले की जांच

महिला द्वारा पुलिस के खिलाफ की गई शिकायत पर आयोग ने मामले की जांच की. थाना का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया. इसमें सिपाही प्रेम प्रकाश, नीरज कुमार, रामाशंकर प्रत्यक्ष रूप से दोषी पाये गये. घटना के वक्त थाने में मौजूद दारोगा अनिरुद्ध शर्मा ने मारपीट को नहीं रोका. इसलिए आयोग ने इसे भी संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है.

Also Read: बिहार: दनियावां की सलारपुर पंचायत के सचिव को पटना डीएम ने किया निलंबित, मुखिया भी नपेंगे, जानें कारण
थानाध्यक्ष थे अवकाश पर 

घटना वाले दिन थानाध्यक्ष के अवकाश पर रहने के कारण दारोगा तरूण कुमार थानाध्यक्ष के प्रभार में थे. आयोग ने उनके खिलाफ भी जिम्मेवारी फिक्स की है. कहा है कि थाना को नियंत्रण में रखने की नैतिक जिम्मेदारी दारोगा तरूण कुमार पर थी.

Also Read: बिहार: बिहटा के थानाध्यक्ष व जक्कनपुर थाने के मुंशी सस्पेंड, एसएसपी ने की कार्रवाई, जानें पूरा मामला

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें