बिहार में खटारा स्कूली बसों पर होगी कार्रवाई, विभाग ने दिया डीटीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश

विभाग ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि जब सुबह में गाड़ियों में बच्चे रहेंगे. उस वक्त उस गाड़ी की जांच नहीं होगी, लेकिन सुबह में अगर खाली स्कूल बस बच्चों का लाने जाने वाली होगी, उस वक्त उन गाड़ियों की जांच होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | April 29, 2022 7:23 AM

पटना. राज्य में सरकारी व निजी स्कूलों में चल रहे बस, ऑटो एवं अन्य सवारी गाड़ियां कंडम हाल में हैं. बहुत- सी गाड़ियां बच्चों को लाने और ले जाने के लिए असुरक्षित हैं. अब ऐसी गाड़ियों पर परिवहन विभाग गर्मी छुट्टी के बाद जिला स्तर पर अभियान चला कर कार्रवाई करेगा. राज्यभर में स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए स्कूल वाहन परिचालन विनियमन को लेकर नियमावली तैयार की गयी है. गाड़ियों की जांच करने के लिए भी सभी डीटीओ व जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विभाग ने निर्देश भेजा है.

बच्चों से भरी गाड़ियों में सुबह-सुबह जांच नहीं होगी

विभाग ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि जब सुबह में गाड़ियों में बच्चे रहेंगे. उस वक्त उस गाड़ी की जांच नहीं होगी, लेकिन सुबह में अगर खाली स्कूल बस बच्चों का लाने जाने वाली होगी,उस वक्त उन गाड़ियों की जांच होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

स्कूल परिसर व बाहर में होगी गाड़ियों की जांच

स्कूल परिसर और बाहर में लगी गाड़ियों की जांच होगी. जिस स्कूल के बाहर गाड़ी हर दिन लगेगा उस गाड़ी के संबंध में स्कूल प्रशासन को रिपोर्ट देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर उस स्कूल को पहली बार नोटिस किया जायेगा और दूसरी बार कार्रवाई होगी.

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ऐसे होगी जांच

  • परिवहन विभाग ने गाड़ियों की जांच करने के लिए सभी डीटीओ व जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा निर्देश

  • बस, ऑटो व अन्य गाड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से होगी जांच, अनफिट गाड़ियों को चलाने से रोका जायेगा

  • स्कूल से अधिकारी संपर्क करेंगे, ताकि कोई स्कूल यह नहीं कह सके कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है.

  • सभी गाड़ियां में सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखा जायेगा और जिस बस या ऑटो में किसी प्रकार की कमी होगी. उस गाड़ी पर जुर्माना लगाने और उसके बाद उस गाड़ी को छोड़ा जायेगा.

  • बस, ऑटो में सीसीटीवी लगाया जायेगा, बच्चों के लिए पीने का पानी,सभी खिड़की दुरुस्त होंगे. अगर किसी भी गाड़ी में किसी तरह की कमी होगी या ऐसा लगेगा कि बच्चे इस गाड़ी में भी असुरक्षित है. उस गाड़ी पर लगेगा जुर्माना.

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