बिहार में शराबबंदी पर और सख्त हुआ प्रशासन, पटना के कई होटल, रेस्टोरेंट और लॉज रडार पर

शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पटना जिला प्रशासन अब कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है. पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल एवं पटना आईजी संजय सिंह ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक की.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 22, 2021 8:44 PM

पटना. शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पटना जिला प्रशासन अब कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है. पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल एवं पटना आईजी संजय सिंह ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे. इस बैठक में जिले के महत्वपूर्ण होटल, रेस्टोरेंट और लॉज संचालक भी बुलाये गये थे.

शराबबंदी कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी को आवश्यक निर्देश दिया गया. खासकर होटल, बैंक्वेट हॉल पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है. बैठक में साफ शब्दों में कहा गया है कि होटल का कमरा अथवा बैंक्वेट हॉल के आवंटन के पूर्व कस्टमर से घोषणा पत्र लेना आवश्यक होगा. साथ ही होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिक को अपने कर्मियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है. बैंक्वेट हॉल के मालिक को शादी समारोह में आयोजक के साथ समन्वय बनाए रखने तथा शराबबंदी का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा.

अब होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिक को सीसीटीवी लगाना जरूरी है. उसका लोकेशन बैंक्विट हॉल एवं परिसर में समुचित रूप में रखने को कहा गया है, ताकि शादी में शामिल व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. साथ ही सीसीटीवी को कार्यरत अवस्था में रखने को कहा गया है, ताकि शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सके तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके.

अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल एवं बैंक्विट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ एवं एसडीपीओ को विशेष नजर रखने को कहा गया है. इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक संयुक्त रूप से गश्ती होकर मॉनिटरिंग करेंगे.

आयुक्त ने शराब के अवैध धंधों- उत्पादन, भंडारण ,बिक्री ,सेवन आदि कार्य में संलिप्त व्यक्ति- कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने तथा दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. शराब की अवैध बिक्री के संबंध में मिल रही शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम, एसएसपी को शराब के होम डिलीवरी की शिकायत पर रोक लगाने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मुहल्ले, टोले एवं व्यक्ति को चिन्हित कर औचक रेड करने एवं अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई करने को कहा.

शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने तथा लोगों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने हेतु सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. जिसका नंबर 15545/ 18003456268 है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक सूचना-जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं.

Posted by Ashish Jha

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