बिहार में अब जमीन संबंधी मामलों में रुकेगी धोखाधड़ी, जमाबंदी में बदलाव को लेकर SMS से मिलेगा अलर्ट

देश या विदेश में रहने वाले बिहार के लोगों को अपनी जमीन के जमाबंदी में किसी भी परिवर्तन की जानकारी मिल सकेगी. साथ ही दाखिल खारिज या जमाबंदी से संबंधित वाद भी ऑनलाइन दायर कर सकेंगे. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तीन नई सेवा शुरू की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 28, 2023 5:33 PM
an image

बिहार की करीब 4.2 करोड़ जमाबंदी में किसी भी बदलाव का अलर्ट अब घर बैठे मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिलेगा. इसे प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित जमाबंदी में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराकर पंजीकरण कराना होगा. इस सेवा की शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने पटना स्थित शास्त्रीनगर के सर्वे भवन में आयोजित कार्यक्रम में की. इसके साथ ही उन्होंने अन्य दो ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की. इसमें अब अपर समाहर्ता के पास दाखिल खारिज पुनरीक्षण और जमाबंदी रद्द करने से जुड़े वाद ऑनलाइन दायर किए जा सकेंगे. इसके अलावा दाखिल खारिज वाद के खिलाफ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा की भी शुरुआत हुई है.

एसएमएस से दी जाएगी जमाबंदी में बदलाव की सूचना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अब जमाबंदियों में किसी भी तरह के बदलाव या नामांतरण से संबंधित सूचना एसएमएस अलर्ट सेवा के तहत दी जायेगी. वर्तमान में इस सेवा के तहत दाखिल खारिज और परिमार्जन के माध्यम से किए गए बदलाव या नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होने सहित प्रक्रिया पूर्ण होने से संबंधित सूचना पंजीकृत रैयत को दी जायेगी. भविष्य में इस सेवा के तहत एलपीसी, लगान, राजस्व न्यायालय में दायर वाद से संबंधित सूचना भी दी जायेगी.

दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद और जमाबंदी रद्दीकरण वाद घर बैठे दायर कर सकेंगे

विभाग के अनुसार आम रैयत अब दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद और जमाबंदी रद्दीकरण वाद घर बैठे दायर कर सकते हैं. दरअसल बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम में प्रावधानों के तहत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद और जमाबंदी रद्दीकरण वाद का कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम पहले से ही ऑनलाइन है. वहीं, दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद और जमाबंदी रद्दीकरण वाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में ऑफलाइन दायर किया जाता था. अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो गयी है.

दाखिल-खारिज वाद के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सुविधा शुरू

विभाग के अनुसार दाखिल-खारिज से जुड़े वाद के लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए वर्तमान में आवेदन की ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है. इसके लिए रैयत को अंचल कार्यालय जाना होता है या निबंधित डाक से आपत्ति दर्ज करते हैं. इस नयी सेवा के शुरू होने से रैयत घर बैठे दाखिल-खारिज वाद के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और अपनी शिकायतों का निबटारा करा सकते हैं.

Also Read: BPSC 67th Result जारी, 799 सफल अभ्यर्थियों में अमन आनंद टॉपर, एक क्लिक पर यहां करें PDF डाउनलोड..

विभागीय पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन

जमाबंदी में बदलाव की सूचना एसएमएस के माध्यम से प्राप्त करने के लिए रैयतों को संबंधित जमाबंदी से जुड़ी जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा. इसके बाद रैयतों को जमाबंदी के प्लाट के स्वामित्व या रकबा में बदलाव होने पर तत्काल जानकारी दे दी जाएगी. भविष्य में इस सेवा के तहत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, लगान एवं राजस्व न्यायालयों में दायर वाद से संबंधित सूचना भी दी जाएगी

Also Read: बेतिया राज की करीब 15 सौ एकड़ जमीन गायब, खतियान खोजने यूपी जायेंगे बिहार के अधिकारी

क्या कहते हैं मंत्री

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने इस संबंध में कहा कि अब देश या विदेश में रहने वाले बिहार के लोगों को अपनी जमीन के जमाबंदी में किसी भी परिवर्तन की जानकारी मिल सकेगी. साथ ही दाखिल खारिज या जमाबंदी से संबंधित वाद भी ऑनलाइन दायर कर सकेंगे. भविष्य में जमीन पर चलने वाले मुकदमे, बैंक लोन सहित अन्य जानकारी भी मिल सकेगी.

Exit mobile version