बिहार के सभी एयरपोर्ट होंगे अतिक्रमण मुक्त, पटना हाईकोर्ट ने दिये सरकार को निर्देश
पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांगा है. एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के आस पास अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है.
पटना. बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांगा है. एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के आस पास अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है. चार सप्ताह के बाद कोर्ट इसपर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया इस मामले में कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के सम्बंधित अधिकारी से सहयोग करेंगे.
एयरपोर्ट के लिए क्या है प्लानिंग
सुनवाई में कोर्ट ने जानना चाहा कि एयरपोर्ट के लिए क्या प्लानिंग है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से ये बताने को कहा कि राज्य में नये एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले क्या कार्रवाई की गई. दोनों सरकार से पूछा गया है कि एयरपोर्ट के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने जानना चाहा था कि कार्यरत एयरपोर्ट पटना, गया, बिहटा और दरभंगा के एयरपोर्ट के विकास, विस्तार और सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की क्या योजना है. बहुत सारी सुविधाओं की कमी है. एयरपोर्ट के निर्माण के लिए और क्या-क्या किया जा रहा है.
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर हो विचार
हाईकोर्ट ने पहले भी सरकार को बिहार की राजधानी पटना में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने को कहा था. तत्कालीन चीफ संजय करोल की खंडपीठ ने इस सम्बन्ध में अभिजीत कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने साफ-साफ लफ्जों में कहा था कि बिहार की जनता को भयमुक्त एयरपोर्ट की यात्रा की सुविधा मिले, जो यहां की जनता का हक है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.