पटना. कोरोना महामारी के दौरान राज्य में दोबारा लौट रहे प्रवासी मजदूरों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार देने की तैयारी चल रही है. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है.
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को लेकर मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-2021 तक कुल समेकित लक्ष्य 32 लाख 60 हजार 978 के विरुद्ध अबतक 19 लाख 40 हजार से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं, जो लक्ष्य का लगभग 60 प्रतिशत है.
अधूरे इंदिरा आवास को विशेष अभियान चलाकर 15 मई तक पूर्ण कराने के लिए जिलों को निर्देश दिया गया है. मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभुकों को मनरेगा योजना से 90/95 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से अबतक तीन हजार 238 करोड़ 57 लाख रूपये मजदूरी मद में व्यय किया गया है. मजदूरी मद में भुगतान के लिए राशि कमी नही है.
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में अन्य राज्यों से भारी संख्या में बिहार लौटे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की आवास योजनाओं को जारी रखने का निर्देश विभाग द्वारा सभी जिलों को दिया गया है.
विभागीय दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट की दूरी) का पालन किया जाए, सभी कर्मियों, श्रमिकों को फेस मास्क अथवा गमछा,तौलिया से नाक तक चेहरा ढंकना अनिवार्य हो, कार्य स्थल पर थूकना, तंबाकू का सेवन वर्जित रहेगा, प्रत्येक कर्मी, श्रमिक खाने-पीने और आने-जाने के दौरान भी सामाजिक दूरी बनाये रखेंगे, निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपकरण, कपड़े आदि की अदला-बदली नहीं की जायेगी, कार्य स्थल पर साबुन, पानी की उपलब्धता रहेगी तथा संबंद्ध कर्मी, श्रमिक नियमित अंतराल पर साबुन-पानी से अनिवार्य रूप से हाथ धोते रहेंगें.
मंत्री ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के आलोक में कर्मी, श्रमिक को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा.
वहीं, ‘बुधवार‘ एवं कहीं-कहीं ‘शुक्रवार‘ को पंचायतों में होने वाले ‘आवास दिवस‘ के अवसर पर दस से अधिक लाभुकों को नहीं बुलाया जायेगा, छत की ढलाई को छोड़कर अन्य स्तरों के आवास निर्माण कार्य में लाभुक को छोड़कर दो, तीन श्रमिकों से अधिक को काम में नहीं लगाया जायेगा.
Posted by Ashish Jha