बिहार: आनंद मोहन के लिए सोमवार को होगी बड़ी बैठक, कानून में संसोधन के बाद अब आगे की प्रक्रिया जानें..

Anand Mohan News: पूर्व सांसद आनंद मोहन अब जेल से रिहा हो सकते हैं. उनकी रिहाई के लिए जो बड़ी बाधा सामने थी उसे सरकार ने दूर कर दिया है. आनंद मोहन को लेकर सोमवार को एक बड़ी बैठक हो सकती है. जानिए आगे की क्या है तैयारी...

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 16, 2023 7:17 AM

Anand Mohan News: पूर्व सांसद आनंद मोहन अब जेल से बाहर आ सकते हैं. स्थायी तौर पर उन्हें जेल से बाहर लाने के लिए जो बड़ी बाधा सामने आ रही थी, वो अब दूर हो गयी है. बिहार सरकार के गृह विभाग(कारा) ने एक कानून में बदलाव किया है. बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन किया गया. वहीं सोमवार को अब आनंद मोहन के लिए एक अहम बैठक हो सकती है. जिसमें पूर्व सांसद की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक संभव

सूत्रों की मानें तो सरकार के द्वारा कानून में संशोधन करने के बाद सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलायी गयी है. इस बैठक में ये आनंद मोहन के सजा की समीक्षा की जाएगी. आनंद मोहन ने जेल में कितने समय काटे और बाकी सजा को लेकर समीक्षा की जानी है. इस बैठक में जो भी फैसला आएगा उसे हाइयर समिति को भेजा जाएगा. इन प्रक्रिया के बाद ही आनंद मोहन की रिहाई पर फैसला होगा.

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डीएम हत्याकांड के दोषी हैं आनंद मोहन

बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में हैं. 5 दिसंबर 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम को भीड़ ने पीटा था और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था और पटना हाइकोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी. बाद में इसे उम्रकैद में बदला गया था.सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम करने की अपील खारिज कर दी थी.

काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या और कानून जानिए..

बता दें कि काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या के लिए कानून में नियम बेहद कड़े हैं. आनंद मोहन हत्या मामले में 14 साल की कारावास पूरी कर चुके हैं. वहीं हाल में ही जब पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए आनंद मोहन को बेल दिया गया तो प्रदेश में एक बड़े खेमे के अंदर से आनंद मोहन को रिहा करने की मांग उठने लगी थी. इसे लेकर सियासी माहौल भी गरमाया रहा था. अब आनंद मोहन के समर्थक व उनके परिवारजन रिहाई की उम्मीद लगाए हुए हैं.

Published By: Thakur Shaktilochan

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