Sarkari Naukri: बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन हजार से अधिक सेविका-सहायिका की बहाली अप्रैल तक करने का फैसला लिया गया है. समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेजा है, ताकि नयी नियमावली के तहत बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जा सके. फिलहाल राज्य में एक लाख 14 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्वीकृति पहले से मिली हुई है, लेकिन अब भी एक लाख आठ हजार आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है. बाकी केंद्रों को नयी बहाली के बाद शुरू किया जायेगा. विभाग के मुताबिक पहले से चल रहे कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे भी हैं, जहां सेविका-सहायिका नहीं हैं. कहीं अकेली सेविका, तो कहीं अकेली सहायिका केंद्र चला रही हैं. ऐसे सभी केंद्रों को चिह्नित करके वहां भी बहाली होगी.
यह है नया नियम
राज्य में आंगनबाड़ी सेविका – सहायिका चयन में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्य होगी. अब पोर्टल पर ऑनलाइन होने वाले आवेदन में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री नहीं रहने पर आवेदकों को कठिनाई होगी और वह आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे. समाज कल्याण विभाग ने सेविका एवं सहायिका के चयन के लिए मार्गदर्शिका की अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें साफ है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना होगा. पूर्व में ऐसे अनेकों मामले आये थे, जिसमें यह देखा गया था कि सेविका और सहायिका का प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसको लेकर पूर्व में कई पर कार्रवाई भी की गयी है.
सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बनेगा मेरिट लिस्ट
सेविका-सहायिका चयन में सभी आवेदनों की त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी जांच करेगी. इसमें देखा जायेगा कि इन दोनों पदों के लिए आवेदन करने वालों में सबसे अधिक किसकी शैक्षणिक योग्यता है. उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी. अधिसूचना में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका-सहायिका पद पर किया जायेगा.
यह होगी उम्र सीमा
सेविका-सहायिका के चयन के लिए रिक्ति प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 35 साल होगी. वहीं, 65 साल तक काम कर सकेंगी, जिसके बाद वह स्वत सेवामुक्त हो जायेंगी.