गांजा बरामदगी मामले में दो को सजा

अररिया : व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत गांजा बरामदगी मामले में जलपाइगुड़ी के भक्ति नगर थाना क्षेत्र के भोला मोड़ निवासी दो आरोपियों क्रमश: गौर दे पिता अजित दे तथा टिकूं सरकार पिता प्रफुल्ल सरकार को 15 साल सश्रम कारावास की सजा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 18, 2017 5:44 AM

अररिया : व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत गांजा बरामदगी मामले में जलपाइगुड़ी के भक्ति नगर थाना क्षेत्र के भोला मोड़ निवासी दो आरोपियों क्रमश: गौर दे पिता अजित दे तथा टिकूं सरकार पिता प्रफुल्ल सरकार को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जबकि भक्ति नगर थाना क्षेत्र के मूढ़ी फैक्ट्री के रहने वाले अन्य एक आरोपी अविनाश मंडल पुलिस गिरफ्त से बाहर है. कारावास की सजा पानेवाले दोनों आरोपियों को जुर्माना के तौर पर एक लाख रुपये जमा करने को कहा गया है. राशि जमा नहीं करने पर दोनों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायाधीश श्री यादव ने यह आदेश एनडीपीएस स्पेशल केस संख्या 3/15 में दिया है.

क्या था मामला: अररिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार साहा अपने गश्तीदल के साथ एनएच 57 पर 12 अप्रैल 2015 को जागीरबस्ती के समीप लगभग पौने दस बजे तरबूज लदे पिकअप वैन को रोका. रेाकते ही गाड़ी के पीछे बैठा हुआ अविनाश मंडल भाग निकला. जबकि दोनों आरोपी बैठे रहे. गाड़ी की तलाशी लेने पर तरबूज के ढेर के बीच छिपाया हुआ तीन बोरे में 34 पैकेट अलग-अलग वजन का कुल 104 किलो गांजा बरामद कर कांड संख्या 150/15 दर्ज किया. न्यायालय में न्यायाधीश श्री यादव के समक्ष अभियोजन पक्ष से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की.

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