अररिया : सूचक बनकर पुलिस को गलत रिपोर्ट देने व हथियार रखने का मामला प्रमाणित होने पर सिविल कोर्ट के एसडीजेएम अखिलेश कुमार पांडेय ने जिले के पैकपार निवासी क्रमश: कपिलदेव मेहता व उमेश मेहता को दो-दो वर्ष व महेश्वरी मेहता को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा तीन-तीन हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं किये जाने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया है.
घटना असत्य पाने पर सूचक सहित दो को सजा
अररिया : सूचक बनकर पुलिस को गलत रिपोर्ट देने व हथियार रखने का मामला प्रमाणित होने पर सिविल कोर्ट के एसडीजेएम अखिलेश कुमार पांडेय ने जिले के पैकपार निवासी क्रमश: कपिलदेव मेहता व उमेश मेहता को दो-दो वर्ष व महेश्वरी मेहता को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा तीन-तीन हजार रुपये […]
घटना नौ दिसंबर 2010 की
भरगामा थाना क्षेत्र के ग्राम पैकपार निवासी षड़यंत्रकर्त्ता आरोपी महेश्वरी मेहता ने अशोेक मेहता व रमेश मेहता को फंसाने की रची थी साजिश.
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