डेढ़ साल में भी नहीं दी सूचना, सीओ को 25 हजार का अर्थ दंड

तत्कालीन सीओ का हो चुका है तबादला अररिया : जिला वासी सत्यदेव प्रसाद द्वारा मांगी गयी सूचना देने में टाल-मटोल करना अररिया अंचल के सीओ को महंगा पड़ गया है. इस संबंध में राज्य सूचना आयोग में दायर वाद में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने अररिया के अंचलाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 23, 2017 5:58 AM

तत्कालीन सीओ का हो चुका है तबादला

अररिया : जिला वासी सत्यदेव प्रसाद द्वारा मांगी गयी सूचना देने में टाल-मटोल करना अररिया अंचल के सीओ को महंगा पड़ गया है. इस संबंध में राज्य सूचना आयोग में दायर वाद में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने अररिया के अंचलाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाने का आदेश पारित कर दिया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित अंचलाधिकारी का वेतन भुगतान दंड की राशि वसूली के बाद ही हो. गौरतलब है अररिया के तत्कालीन सीओ का तबादला हो चुका है.
वाद संख्या ए 03/ 2017 में पारित आदेश के मुताबिक सूचना की मांग 12 जनवरी 2016 में की गयी थी. पर एक वर्ष छह माह बीत जाने के बाद भी मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. यही नहीं बल्कि सीओ सह लोक सूचना पदाधिकारी ने न तो आयोग के आदेश के विरुद्ध अनुपालन प्रतिवेदन और ना स्पष्टीकरण ही आयोग को भेजा. आदेश में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि लोक सूचना पदाधिकारी को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है.

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