हत्या मामले में एक दोषी को उम्रकैद

व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने 17 वर्ष पूर्व हुई एक हत्या का मामला प्रमाणित होने पर पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड अंतर्गत नीरपुर निवासी मो नजीर को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 15, 2017 5:22 AM

व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा

अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने 17 वर्ष पूर्व हुई एक हत्या का मामला प्रमाणित होने पर पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड अंतर्गत नीरपुर निवासी मो नजीर को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा आर्थिक दंड के रूप में 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि में से पांच हजार रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया तथा 20 हजार रुपये मृतका के परिजन को देने का आदेश दिया है. यह आदेश एसटी 133/16 में सुनायी गयी है.
अपर लोक अभियोजक अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना पांच अप्रैल 2001 की है. आरोपी मो नजीर ग्राम हथेंडा थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा ने मुस्तकीन के घर से उसकी भांजी बुधिया खातून को मां की बीमारी का बहाना बना कर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर हत्या कर दी. दुष्कर्म कर हत्या की बात को लेकर रानीगंज घघरी निवासी म़ृतका के मामा मो रोशन के बयान पर अररिया थाना में कांड संख्या 108/01 दर्ज किया गया था.

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