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आरोपित विक्की यादव को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना

अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत अपराध की नीयत से पिस्तौल व अन्य सामान की बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी विक्की यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. 25 वर्षीय शातिर अपराधी विक्की यादव धता टोला फारबिसगंज […]

अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत अपराध की नीयत से पिस्तौल व अन्य सामान की बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी विक्की यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी है. 25 वर्षीय शातिर अपराधी विक्की यादव धता टोला फारबिसगंज के रहने वाले हैं.

विक्की यादव को आजीवन कारावास की सजा के अलावा अलग-अलग धाराओं में आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने यह आदेश एसटी 217/18 में सुनायी है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजा नंद पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के तत्कालीन थानेदार रमेशकांत चौधरी को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी विक्की यादव अपराध की घटना को अंजाम देने शहर आने वाला है. इसपर घात लगाये पुलिसकर्मियों ने नगर थानेदार को सूचित किया कि विक्की यादव वर्मा सेल पेट्रोल पंप के पास दोपहिया वाहन के साथ खड़ा है.
नगर थानेदार सदलबल वर्मा सेल पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां पुलिस की गाड़ी देख विक्की यादव वहां से निकलने ही वाला था कि पुलिस ने उसे दबोच लिया. वहीं अपर लोक अभियोजक राजा नंद पासवान ने बताया कि यह घटना 19 मई 2018 दोपहर 3:50 बजे की है. पुलिस द्वारा तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त विक्की यादव की कमर में लटका देसी कट्टा व जिंदा कारतूस और पायजामे की दायीं पॉकेट से एक जिंदा कारतूस व बायीं पॉकेट से कुल 1100 रुपये तथा ए/एफ लगी लाल रंग की अपाची बाइक बरामद की गयी. सूचक की भूमिका मे नगर थानेदार रामेशकान्त चौधरी ने अभियुक्त विक्की यादव के विरुद्ध अररिया थाना कांड संख्या 284/18 दर्ज करवाया तथा समय-सीमा के अंदर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया.
इधर, कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने आरोपी विक्की यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 413, 414, 25(ए-बी)ए आर्म्स एक्ट तथा 26 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर एपीपी राजा नंद पासवान ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्विजेन्द्र कुमार गुप्ता ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.
इधर, एपीपी राजा नंद पासवान ने पत्रकारों को बताया कि अभियुक्त विक्की यादव एक क्रूर अपराधी है. वह शातिर प्रवृत्ति का है. विक्की यादव का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है तथा उसके विरुद्ध कई गंभीर प्रकृति के मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं. साथ ही एडीजे-3 के द्वारा विक्की यादव को 17 मई 2019 को ही एसटी 212/18 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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