अधिसूचना जारी के बाद से ही जीत को लेकर गोलबंदी में जुटे प्रत्याशी
अररिया : जिले में नौ दिसंबर से होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गयी है. बीते सोमवार को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद चुनावी मैदान में उतरने के लिये प्रत्याशियों की कसरत तेज हो चुकी है. संभावित प्रत्याशी चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिये गोलबंदी में जुट गये […]
अररिया : जिले में नौ दिसंबर से होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गयी है. बीते सोमवार को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद चुनावी मैदान में उतरने के लिये प्रत्याशियों की कसरत तेज हो चुकी है. संभावित प्रत्याशी चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिये गोलबंदी में जुट गये हैं.
लेकिन 31 अक्तूबर को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता भी प्रभावी हो चुका है. आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए क्षेत्र में स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में पैक्स चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किये हैं. चुनाव प्रचार के दौरान अभ्यर्थियों के लिये इसका ख्याल रखना जरूरी है.
पैक्स सीमा से बाहर प्रचार व लाउडस्पीकर पर पाबंदी : इसके तहत कोई भी उम्मीदवार अपने सीमित क्षेत्र से बाहर किसी तरह का सभा व जुलूस का आयोजन नहीं कर सकेंगे.
उन्हें अपना प्रचार पैक्स क्षेत्र के दायरे में ही करना होगा. इसका अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा. इतना ही नहीं कोई भी प्रत्याशी अपने प्रस्तावित सभा में लाउडस्पीकर का भी प्रयोग नहीं कर सकेंगे. चुनाव प्रचार के दौरान इस पर पूरी तरह प्रतिबंध आरोपित की गयी है.
नयी योजना शुरू करना प्रतिबंधित : निर्वाचन अवधि के दौरान पैक्स समिति अपनी रूटीन गतिविधियां जारी रख सकते हैं. लेकिन निर्वाचन की घोषणा से लेकर चुनाव नतीजे सामने आने तक पैक्स समिति के तरफ से अपने तरफ से नई योजना शुरू करना प्रतिबंधित होगा. गौरतलब है कि आपदा से जुड़े कार्यों को शुरू करने पर इस दौरान किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी. सामान्यत: योजना का क्रियान्वयन संबंधिति विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी ही करेंगे.
ऋण वितरण सहित अन्य योजना को पारित करने पर रोक : पैक्स चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद नई समिति के गठन तक समिति की किसी बैठक में ऋण विरतण सहित किसी अन्य योजना से संबंधित प्रस्ताव पेश किये जाने व इसे पारित नहीं किये जा सकेंगे. इसके साथ नये व्यय को भी स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक पैक्स अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार पर पाबंदी लगा दी गयी है.
चुनाव के दौरान इन गतिविधियों को ले होंगे दंड के भागीदार
वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिये वाहन उपलब्ध कराना.
बूथ पर हंगामा खड़ा करना व मतदान पदाधिकारी के कार्यों में बाधा पहुंचाना.
वोटरों को रिझाने के लिये किसी तरह का उपहार व रिश्वत देना.
किसी चुनावी बैठक व सभा में लोगों को मादक पदार्थ उपलब्ध कराना.
किसी तरह का हथियार लेकर बूथ व उसके आस-पास जाना दंडनीय.
किसी उम्मीदवार की छवि खराब करने के लिये उन पर झूटे आरोप लगाना.
चुनाव संबंधी किसी परिपत्र, विज्ञापन पर मुद्रनकर्ता का नाम दर्ज होना.
स्थानांतरण के लिए आयोग की अनुमति अनिवार्य
अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना संपन्न होने तक आयोग की अनुमति की पूर्व अनुमति के बगैर किसी निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतगणना पदाधिकारी व गणना सहायक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा. इस तरह के स्थानांतरण पर प्राधिकार द्वारा पूरी तरह रोक लगाया है. इसके अलावा किसी तरह के व्यवसाय के लिये लाइसेंस भी जारी नहीं किया जा सकेगा.