हत्यारे को उम्रकैद, 70 हजार जुर्माना

अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को स्पीडी ट्रायल के तहत जधन्य रूप से हत्या होने का मामला प्रमाणित होने पर सिकटी थाना क्षेत्र के भपतिया गांव के रहने वाले 40 वर्षीय आरोपी राजेश सदा को उम्रकैद की सजा के अलावा दो विभिन्न […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 13, 2019 9:05 AM

अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को स्पीडी ट्रायल के तहत जधन्य रूप से हत्या होने का मामला प्रमाणित होने पर सिकटी थाना क्षेत्र के भपतिया गांव के रहने वाले 40 वर्षीय आरोपी राजेश सदा को उम्रकैद की सजा के अलावा दो विभिन्न धाराओं में 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश पारित किया गया है.

आरोपी को भादवि की धारा 302/34 के तहत उम्रकैद व 50 हजार जुर्माना तथा भादवि की धारा 201/34 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार जुर्माना की सजा दी गयी है. न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने भरी अदालत में यह सजा एसटी 140/2019 में सुनायी है.
इधर, गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने भादवि की धारा 302/34 तथा 201/34 के तहत आरोपी राजेश सदा को को दोषी करार दिया. वहीं सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से एपीपी लक्ष्मी नारायण यादव ने अधिक से अधिक सजा देने की अपील की. आरोपित के अधिवक्ता अशोक कुमार विश्वास ने न्यायालय के न्यायाधीश से कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.
सीजेएम शशिकांत राय ने लंबी छुट्टी के बाद किया योगदान
अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय के लंबी छुट्टी से वापस आ गये हैं. वे 7 नबंवर से ही छुट्टी पर थे. इनके नहीं रहने पर प्रभारी सीजेएम द्वारा सिर्फ जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई की जा रही थी. बाकी सारे कार्य रुके थे. इनके योगदान करते ही लगभग 16 अभिलेखो में कार्रवाई हुई है. जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष विनोद प्रसाद ने कहा कि सीजेएम के योगदान करने से लंबित वादों की कार्रवाई में तेजी आयेगी.

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