प्रधानाध्यापक निलंबित, कारावासित अवधि के वेतन भुगतान पर रोक

प्रतिनिधि, अररिया रानीगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय घघरी नवीन के प्रधानाध्यापक नकी अहमद को कारावासित रहने के दौरान निलंबित किया गया है. कारा वासित अवधि के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी गयी है. डीपीओ स्थापना ने पत्र निर्गत कर कहा है कि प्राथमिक विद्यालय घघरी नवीन के प्रधानाध्यापक नकी अहमद, जिन्हें सूचना के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2014 9:02 PM

प्रतिनिधि, अररिया रानीगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय घघरी नवीन के प्रधानाध्यापक नकी अहमद को कारावासित रहने के दौरान निलंबित किया गया है. कारा वासित अवधि के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी गयी है. डीपीओ स्थापना ने पत्र निर्गत कर कहा है कि प्राथमिक विद्यालय घघरी नवीन के प्रधानाध्यापक नकी अहमद, जिन्हें सूचना के अभाव में कारा वासित होने के पश्चात यथा समय निलंबित नहीं किया गया था. उनको 25 नवंबर 13 से 25 मार्च 14 तक कारा वासित अवधि के लिए निलंबित किया गया है. उच्च न्यायालय से पारित आदेश के अनुसार ही उनकी सेवा व वेतन पर विचार किया जायेगा. मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय घघरी नवीन के प्रधानाध्यापक नकी अहमद भवन निर्माण में गबन के मामले में गिरफ्तार होकर 25 नवंबर 13 को जेल चले गये थे. तत्कालीन बीइओ द्वारा उन्हें निलंबित नहीं किया गया था और न ही इसकी सूचना जिला शिक्षा कार्यालय को ही दी गयी थी. चार माह बाद जमानत पर बाहर आने के बाद वह पुन: अपने पद पर कार्यरत हो गये. रानीगंज के डीडीओ द्वारा कारा वासित रहने के दौरान चार माह के वेतन भुगतान के संबंध में जब मार्ग दर्शन मांगा, तो यह मामला सामने आया. मामला उजागर होने के बाद आनन- फानन में तत्कालीन बीइओ व प्रधानाध्यापक से डीपीओ स्थापना ने स्पष्टीकरण पूछा. स्पष्टीकरण पूछने के दो दिन बाद श्री अहमद को कारावासित अवधि के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया तथा कारा वासित अवधि के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है.

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