पलासी. पलासी थाना पुलिस ने शुक्रवार को मेहरो चौक स्थित मो रज्जाक के घर छापेमारी कर 32 बोतल नेपाली शराब बरामद किया. वहीं तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा. इसे लेकर सअनि अमित राज के द्वारा बरामद शराब व फरार तस्कर मो रज्जाक गांव मेहरो चौक वार्ड नौ के विरुद्ध पलासी थाना में एक नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. आरोपित के घर से नेपाली रेशम लीची शराब कुल 28 बोतल व चार बोतल अन्य ब्रांड का कुल 32 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया. वहीं तस्कर मो रज्जाक ने बांसबिट्टी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा. थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि फरार तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया जायेगा. —————– कफ सीरप बरामदगी मामले में बोलेरो मालिक को हुई छह वर्ष की सजा, लगाया 01 लाख रुपये का जुर्माना – जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपित को 06 माह का सश्रम कारावास की सजा भी भुगतनी होगी. अररिया. प्रतिबंधित अवैध कफ सीरप करीब 100 लीटर बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्याय मंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह की अदालत ने जिले के बैरगाछी थाना के सूर्यापुर वार्ड 15 के निवासी 39 वर्षीय मो आफताब आलम पिता स्व हासिम को 06 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपित को अलग से 06 माह का सश्रम कारावास की सजा भी भुगतानी होगी. यह सजा उत्पाद स्पेशल 862/22 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने बताया कि 12 अक्तूबर 2021 की रात गुप्त सूचना के आधार पर बैरगाछी थाना के सअनि प्रमोद कुमार सिंह सदल बल सूर्यापुर टोला से आगे बांसबाड़ी के पास ग्रामीण सड़क पर खड़े थे. देखा गया कि एक बोलेरो आ रहा है, बोलेरो में सवार लोग भाग गये, वहीं पुलिस के द्वारा बोलेरो की तलाशी ली गयी. तलाशी के क्रम में बोलेरो गाड़ी से 994 बोतल प्रति 100 एमएल कफ सीरप कुल मात्रा 99.400 लीटर (लगभग 100 लीटर) विभिन्न कार्टून व कुछ खुला हुआ बरामद हुआ. परिवहन विभाग से जांच करने पर वाहन स्वामी का नाम मो आफताब आलम बताया गया. जप्त कफ सीरप सहित बोलेरो का जब्ती सूची तैयार कर अररिया आरएस थाना कांड संख्या 888/2021 दर्ज किया गया था. आरोप गठन के पश्चात कोर्ट में अभियोजन पक्ष की गवाही प्रारंभ किया गया. जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने 17 दिसंबर 2024 को आरोपित को दोषी करार देते हुये आरोपित को न्यायिक सुरक्षा में मंडल कारा अररिया भेज दिया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा मुकर्रर की.
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