आरटीआइ के तहत नहीं दी गयी सूचना

प्रतिनिधि, अररियाजिला प्रशासन ने हाल के दिनों में ग्रुप डी में बहाली ली थी. इसमें मदनपुर निवासी रंजन कुमार की भी बहाली ली गयी थी. उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध कराने की मांग सूचना के अधिकार के तहत की गयी, पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2015 7:04 PM

प्रतिनिधि, अररियाजिला प्रशासन ने हाल के दिनों में ग्रुप डी में बहाली ली थी. इसमें मदनपुर निवासी रंजन कुमार की भी बहाली ली गयी थी. उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध कराने की मांग सूचना के अधिकार के तहत की गयी, पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. अधिवक्ता चंदन कुमार ने बताया कि नियमानुसार आवेदन दिया गया था, लेकिन प्रभारी पदाधिकारी सामान्य प्रशासन ने ज्ञापांक 110 दिनांक 25 फरवरी 2015 को इसे जिला स्थापना उप समाहर्ता को भेज दिया. लोक सूचना पदाधिकारी सह स्थापना उप समाहर्ता ने पत्रांक 327 दिनांक 17 अप्रैल 2015 को अधिवक्ता चंदन कुमार को पत्र भेजा. इसमें कहा गया है कि मांगी गयी सूचना इस विभाग, कार्यालय से संबंधित नहीं है. अधिवक्ता श्री कुमार ने कहा कि जिला स्थापना में नियुक्ति के दौरान सारा प्रमाण पत्र लिया गया था, पर मांगी गयी सूचना उन्हें नहीं दी गयी. उन्होंने सक्षम पदाधिकारी के पास अपील करने की बात कही.

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