डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई सीएस ने दर्ज करायी प्राथमिकीफोटो:9-नगर थाना में गिरफ्तार कथित फर्जी चिकित्सक प्रतिनिधि, अररियाजिलाधिकारी के आदेश पर सोमवार को एक फर्जी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में सिविल सर्जन डॉ विमल कांत ठाकुर के आवेदन पर नगर थाना कांड संख्या 236/15 दर्ज किया गया है. प्राथमिकी के अनुसार कथित फर्जी चिकित्सक राजीव रंजन ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल मुंबई द्वारा डॉ प्राजीव रंजन को निर्गत प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए डॉ राजीव रंजन के नाम से आवेदन कर रखा था. इतना ही नहीं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल मुंबई द्वारा डॉ प्राजीव रंजन के नाम निर्गत निबंधन संख्या 2000/12/0288 पर लिप्त लेखन कर डॉ राजीव रंजन कर दिया था. मामले में परिवादकर्ता द्वारा आरटीआइ के माध्यम से मंगायी गयी सूचना को प्राथमिकी के लिए दिये गये आवेदन में सीएस ने सलंग्न किया है. महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल मुंबई ने 20 अप्रैल 2015 को निर्गत पत्रांक एमएमसी/आरटीआइ/1662/2015/1083 में कहा है कि उनके संस्थान से डॉ राजीव रंजन के नाम का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है. सीएस ने दावा किया है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर राजीव रंजन चिकित्सा कर रहे थे, जो गैर कानूनी, अमानवीय व मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ था. प्राथमिकी जिला पदाधिकारी के पत्रांक 1041 सी दिनांक 18 मई 15 के आलोक में सिविल सर्जन के पत्रांक 440/15 के आधार पर दर्ज की गयी. कांड के अनुसंधानकर्ता एसआइ पारितोष कुमार दास बनाये गये हैं. समाचार प्रेषण तक फर्जी चिकित्सक राजीव रंजन को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही थी.
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कथित फर्जी चिकित्सक गिरफ्तार
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