अररिया : बिना अनुमोदन कराये नियोजन पत्र वितरित करने पर नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई होगी. बिना अनुमोदन नियोजन पत्र निर्गत करना अवैध होगा. उक्त बातें डीइओ फैयाजुर्रहमान ने कही. उन्होंने कहा है कि उर्दू-बंगला स्पेशल टीइटी अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन में सभी नियोजन इकाई को निर्देश दिया गया है
कि सरकारी निर्देशानुसार ससमय मेधा सूची का अनुमोदन करा कर नियोजन प्रक्रिया पूरी करें. यदि कोई पंचायत या प्रखंड नियोजन इकाई बगैर विभागीय अनुमोदन के नियोजन पत्र निर्गत करती है, तो ऐसे नियोजन को अवैध करार दिया जायेगा.
इसके साथ ही उस नियोजन इकाई के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजी जायेगी. डीइआे ने बताया कि नियोजन प्रक्रिया में जानबूझ कर देरी करने वाले या टालमटोल करने वाले विभागीय कर्मी या नियोजन इकाई को बख्शा नहीं जायेगा.