अब बैनर व तोरण द्वार लगाने के एवज में चुकाने होंगे नप को टैक्स
अब बैनर व तोरण द्वार लगाने के एवज में चुकाने होंगे नप को टैक्स दो दिनों से शहर में चल रहा है नप का बैनर व तोरण द्वार हटाने का अभियान प्रतिनिधि,अररिया शहर में मन मरजी बैनर पोस्टर व तोरण द्वार लगाना महंगा पड़ सकता है. संस्था या लोगों को अब बैनर अथवा तोरण द्वार […]
अब बैनर व तोरण द्वार लगाने के एवज में चुकाने होंगे नप को टैक्स दो दिनों से शहर में चल रहा है नप का बैनर व तोरण द्वार हटाने का अभियान प्रतिनिधि,अररिया शहर में मन मरजी बैनर पोस्टर व तोरण द्वार लगाना महंगा पड़ सकता है. संस्था या लोगों को अब बैनर अथवा तोरण द्वार लगाने के लिए नगर परिषद से अनुमति लेना होगा. बिना अनुमति प्राप्त किये बैनर लगाने पर जुर्माना तो भरना ही होगा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इस नये नियम के लागू होने के साथ ही नप के द्वारा कार्रवाई भी तेज की दी गयी है. इसके तहत अब तक शहर के एक दर्जन से अधिक बैनर व तोरण द्वार को हटा कर प्रथम भूल को देखते हुए जुर्माने की राशि वसूल कर छोड़ दिया जा रहा है. जानकारी अनुसार बिना अनुमति प्राप्त किये व बिना नप को शुल्क भुगतान किये हुए तोरण द्वार, बैनर व पोस्टर लगाने वाली संस्थाओं पर नप के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई का असर शनिवार को शहर में देखने को भी मिला. नप कर्मियों द्वारा स्कोटिश पब्लिक स्कूल, कोचिंग संस्थाओं के तोरण द्वार को तोड़ कर हटा दिया गया है. शहर के दो सार्वजनिक स्थल पर लगाये गये एक होटल के बैनर को भी उखाड़ दिया गया. नप के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा संबंधित संस्थाओं को नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी है. दोषी संस्थाओं के द्वारा जुर्माने की राशि को नप को जमा करना होगा.बैनर व तोरण द्वार लगाने का क्या है दरनगर परिषद के द्वारा बैनर, पोस्टर व तोरण द्वार लगाने के लिए दर का निर्धारण किया गया है. नप से आदेश लेने व संबंधित दर का भुगतान करने के बाद ही शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी संस्था बैनर, तोरण द्वार लगा सकता है. इस दर का निर्धारण शहर के व्यस्त व अति व्यस्त सड़क के आधार पर किया गया है. कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि शहर में बैनर पोस्टर लगाने के लिए सप्ताह के हिसाब से कर चुकाना होगा. इसके लिए पांच रुपये प्रति वर्ग फिट की दर से शुल्क का निर्धारण किया गया है. जबकि तोरण द्वार के लिए एक हजार रुपये तीन दिन के हिसाब से चुकाना होगा. बिना आदेश लिये व कर का भुगतान किये बैनर व तोरण द्वार लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि कोई भी संस्था अपने निजी स्थानों को छोड़ कर सार्वजनिक स्थल का इस्तेमाल नहीं कर सकते.