फोल्डर जमा नहीं करने वाले पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

14 फरवरी तक फोल्डर जमा करने का दिया गया था निर्देश अररिया : प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का फोल्डर जमा नहीं करने वाले नियोजन समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. डीइओ फैयाजुर्रहमान ने जिले के सभी नौ प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित बीइओ को पत्र निर्गत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2016 6:00 AM

14 फरवरी तक फोल्डर जमा करने का दिया गया था निर्देश

अररिया : प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का फोल्डर जमा नहीं करने वाले नियोजन समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. डीइओ फैयाजुर्रहमान ने जिले के सभी नौ प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित बीइओ को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 14 फरवरी तक सभी नियोजन इकाई को नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र फोल्डर निगरानी विभाग को जमा करने का निर्देश दिया गया था.
इस संबंध में कई बार नियोजन इकाई को पत्र देकर तथा प्रखंड स्तरीय बैठक कर हरहाल में 14 फरवरी तक प्रमाण पत्रों का फोल्डर जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया था. परंतु निर्धारित तिथि तक अधिकांश पंचायत नियोजन समिति द्वारा फोल्डर जमा नहीं किया गया. उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला बनता है. इनकी मंशा गलत व संलिप्तता परिलक्षित होता है. डीइओ श्री रहमान ने बीडीओ व बीइओ का निर्देश दिया है कि फोल्डर जमा नहीं करने वाले पंचायत को चिह्नित करते हुए पंचायत सचिव के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
कहते हैं डीइओ
डीइओ फैयाजुर्रहमान ने बताया कि बार-बार हिदायत देने के बावजूद अधिकांश पंचायत सचिवों द्वारा प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं कराया गया है. निगरानी व उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वैसे पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. जिन्होंने 14 फरवरी तक फोल्डर जमा नहीं किया है.

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