प्रतिबंधित लॉटरी टिकटों की हो रही बिक्री

बिक्री रोकने को ले प्रशासन उदासीन पकड़ाने पर ग्लेवंलिंग एक्ट के तहत होगी कार्रवाई: एसडीपीओ अररिया : जिला मुख्यालय में प्रतिबंधित लॉटरी बेचने का नेटवर्क सक्रिय है. लॉटरी विक्रेता बिना किसी खौफ के लॉटरी की टिकट बेचते हैं. शहर के पान दुकान, किराना दुकानों, होटलों, गैरेज में कार्यरत कर्मियों के बीच इन अवैध लॉटरी विक्रेताओं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 1, 2016 5:59 AM

बिक्री रोकने को ले प्रशासन उदासीन

पकड़ाने पर ग्लेवंलिंग एक्ट के तहत होगी कार्रवाई: एसडीपीओ
अररिया : जिला मुख्यालय में प्रतिबंधित लॉटरी बेचने का नेटवर्क सक्रिय है. लॉटरी विक्रेता बिना किसी खौफ के लॉटरी की टिकट बेचते हैं. शहर के पान दुकान, किराना दुकानों, होटलों, गैरेज में कार्यरत कर्मियों के बीच इन अवैध लॉटरी विक्रेताओं की गहरी पैठ बतायी जाती है. जानकारी अनुसार जिला मुख्यालय में ही प्रतिबंधित लॉटरी बेचने वालों की संख्या दर्जनों में है. जानकार बताते हैं कि लगभग चार से पांच लाख रुपये तक की लॉटरी टिकट प्रतिदिन बेची जाती है.
सत्तू दुकानों सहित छोटे-छोटे कारोबारियों तक इन धंधेबाजों की पहुंच होती है. पश्चिम बंगाल के रास्ते लॉटरी टिकटों की आवक जिला में होता है. कई राज्यों के अलावा भूटान, सिक्किम राज्य से भी लॉटरी टिकट लाकर यहां बेचे जाते हैं. कई माह पूर्व एसएसबी वालों ने एक कार्टून में बंद लॉटरी की टिकट यात्री बस से बरामद भी किया था.
जानकार कहते हैं कि इन लॉटरी के अवैध कारोबारियों की पैठ कुछ सफेदपोश तक होती है, जिसके संरक्षण में लॉटरी का अवैध कारोबार अपने काम को अंजाम देते हैं. इस बाबत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मो कासिम ने कहा कि सूचना मिली है. इन धंधेबाजों के विरुद्ध पुलिस की नजर है. गेल्मलिंग एक्ट के तहत इन अवैध लॉटरी टिकटों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

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