आर्म्स एक्ट के मामले में एक को तीन वर्ष की सजा

अररिया : सिविल कोर्ट अररिया के न्यायिक दंडाधिकारी आशीष रंजन ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त पंकज कुमार मिश्रा को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि न्यायालय ने यह आदेश जीआर मुकदमा संख्या 177/2015 में दिया गया है. मामले की जानकारी देते हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 31, 2016 3:57 AM

अररिया : सिविल कोर्ट अररिया के न्यायिक दंडाधिकारी आशीष रंजन ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त पंकज कुमार मिश्रा को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि न्यायालय ने यह आदेश जीआर मुकदमा संख्या 177/2015 में दिया गया है. मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 19 जनवरी 2015 के पौने आठ बजे रात्रि चंद्रा चौक अररिया के समीप अररिया सदर थाना के पुलिस द्वारा तलाशी के क्रम में पंकज कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति के कमर से गोली व एक लोडेड देशी पिस्तौल बरामद किया था.

पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वह खरैहिया बस्ती निवासी कृत्यानंद मिश्र का पुत्र है. इधर नगर थाना के तत्कालिन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार साहा ने पंकज कुमार मिश्रा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा के तहत अररिया थाना में कांड संख्या 24/2015 दर्ज किया था. न्यायालय में सभी नौ गवाहों ने घटना के संबंध में गवाही दी.

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