नप ने भूस्वामियों को दिया नोटिस
गड़बड़ी . शहर में 11 मोबाइल टावर बगैर नप की अनुमति के चल रहे हैं बिना अनुमति के नप क्षेत्र में मोबाइल टावर के संचालन करने के मामले को नप ने गंभीरता से लिया है. नप अधिकारी ने 11 मोबाइल टावर कंपनी व जमीन मालिक को नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण पूछा है. अररिया : बगैर […]
गड़बड़ी . शहर में 11 मोबाइल टावर बगैर नप की अनुमति के चल रहे हैं
बिना अनुमति के नप क्षेत्र में मोबाइल टावर के संचालन करने के मामले को नप ने गंभीरता से लिया है. नप अधिकारी ने 11 मोबाइल टावर कंपनी व जमीन मालिक को नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण पूछा है.
अररिया : बगैर अनुमति के नगर परिषद क्षेत्र में मोबाइल टावर के संचालन करने के मामले को नगर परिषद ने गंभीरता से लिया है. नप ने अररिया नगर परिषद क्षेत्र के 11 मोबाइल टावर कंपनी व जमीन मालिक को नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण पूछा है. ऐसा पहली बार हुआ है कि मोबाइल टावर कंपनी द्वारा पंजीयन शुल्क नहीं जमा करने की गाज जमीन मालिकों पर गिरती दिख रही है. नप कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्र जारी करते हुए शहर के 11 मोबाइल टावर के संचालन पर ही प्रश्न चिह्न खड़ा किया गया है. नगर परिषद के अनुसार नगर परिषद से अनुमति लिए बगैर जमीन मालिक द्वारा मोबाइल कंपनी को टावर खड़ा करने की अनुमति कैसे दी गयी. 30 अगस्त 16 को नोटिस जारी कर नप ने जमीन मालिकों को दस दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया है.
नगर पालिका के नियमों का उल्लंघन : नगर परिषद क्षेत्र में ऐसे 34 मोबाइल टावर अधिष्ठापित हैं, जिन्हें नगर परिषद से अनुमति प्राप्त है. इसके अलावा 11 ऐसे टावर भी नप क्षेत्र में संचालित हैं, जिन्होंने नगर परिषद से अनुमति नहीं लिया है. नगर परिषद द्वारा जमीन मालिकों को जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना नगर पालिका से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये मोबाइल टावर का अधिष्ठापन किया गया है. जो बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है. अत: नोटिस प्राप्ति के दस दिनों के अंदर सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए जमीन मालिक स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाये.
पंजीयन शुल्क व वार्षिक शुल्क का है प्रावधान : नप क्षेत्र में जितने भी टावर संचालित हैं उन टावर स्थल के भू मालिकों को नप को सूचना देकर उनसे अनुमति प्राप्त करना होगा. साथ ही टावर कंपनियों को नगर परिषद से पंजीयन कराना होगा. पंजीयन शुल्क के रूप में 40 हजार रुपये व वार्षिक शुल्क के रूप में 10 हजार रुपये सालाना नप को भुगतान करना होगा. बिना इन प्रक्रियाओं के संचालित मोबाइल टावरों नगर पालिका अधिनियम की धाराओं के तहत सील किये जाने का प्रावधान है.
इन भूस्वामियों को किया गया नोटिस
जानकारी के अनुसार विओम नेटवर्क व भूस्वामी लक्ष्मी प्रसाद नायक, आदर्श नगर वार्ड संख्या 16, एयरसेल व राजेंद्र बेगवानी रहिकपुर वार्ड संख्या तीन, तेतरी देवी पति कमलेश्वर चौधरी इटहरा स्टेशन रोड वार्ड संख्या सात, हरिश्चंद्र यादव ओमनगर वार्ड संख्या आठ, मिथुन कुमार खरैया बस्ती वार्ड संख्या 15, हैदर यासीन वार्ड संख्या 17, तारीक अजीम चित्रगुप्त नगर वार्ड संख्या 21, बीवी संजीदा खातून पति स्वर्गीय मीर इस्लाम मीरनगर वार्ड संख्या 28, बीएसएनएल व चंदन यादव पिता खुशी लाल यादव रहिकपुर, अररिया आरएस वार्ड संख्या दो, राजेंद्र प्रसाद पिता जयनारायण साह आश्रम मोहल्ला वार्ड संख्या दस व मंजूर आलम पिता मीर एनूल मीरनगर वार्ड संख्या 26 को नोटिस भेज कर स्पष्टीकरण पूछा गया है.