एक को आजीवन व दो को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा

अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने घातक हथियार से लैस होकर नाजायज मजमा बनाकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर 75 वर्षीय मो इस्लाम पिता समद अली को आजीवन कारावास तथा उसके दोनों बेटो क्रमश: मो कमाल व अबुल कलाम उर्फ अब्दुल कलाम को दस वर्ष […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 23, 2016 4:57 AM

अररिया : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने घातक हथियार से लैस होकर नाजायज मजमा बनाकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर 75 वर्षीय मो इस्लाम पिता समद अली को आजीवन कारावास तथा उसके दोनों बेटो क्रमश: मो कमाल व अबुल कलाम उर्फ अब्दुल कलाम को दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह आदेश न्यायाधीश ने एसटी वाद संख्या 146/15 में पारित किया है. घटना 11 अगस्त 2013 को दिन के दस बजे घटित हुई थी.

असामी के ऊपर घातक हथियार से लैस होकर नाजायज मजमा बनाकर सिमराहा थाना क्षेत्र के कुसहा गांव में सूचक विजेंद्र के पिता फटकन मंडल के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने का आरोप था. इसे लेकर सिमराहा थाना में कांड संख्या 314/13 दर्ज किया गया था. इधर इलाज के दौरान सूचक के पिता फटकन मंडल की मौत पूर्व में ही हो गयी थी. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी ने न्यायालय में सभी गवाहों की गवाही करायी. गवाही के दौरान सभी गवाहों ने घटना का पूर्णत: सही ठहराया था. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश ने सजा सुनायी. न्यायालय में अभियुक्त की ओर से वरीय अधिवक्ता देव नारायण सेन व मो हासिम ने अभियुक्तों को कम से कम सजा सुनाने की अपील की थी.

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