सुनाये जाने पर शिक्षक निलंबित

अररियाः कुर्साकांटा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय रहटमीना के सहायक शिक्षक योगेश्वर प्रसाद यादव को डीपीओ स्थापना ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उनका निलंबन न्यायालय से सजा होने के कारण हुआ है. विदित हो कि वे थाना कांड संख्या 58/05 में आरोपित थे. इसमें उन पर हत्या का प्रयास का करने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 19, 2014 5:28 AM

अररियाः कुर्साकांटा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय रहटमीना के सहायक शिक्षक योगेश्वर प्रसाद यादव को डीपीओ स्थापना ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उनका निलंबन न्यायालय से सजा होने के कारण हुआ है.

विदित हो कि वे थाना कांड संख्या 58/05 में आरोपित थे. इसमें उन पर हत्या का प्रयास का करने का आरोप लगाया गया था.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अररिया के न्यायालय ने उन्हें सात वर्ष की सजा सुनायी है. न्यायालय के आदेश पर उन्हें मंडल कारा भेज दिया गया है. डीपीओ स्थापना मनोज कुमार ने बताया कि न्यायालय से सजा सुनाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है.

उनकी सेवा समाप्ति के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. डीपीओ ने बीइओ कुर्साकांटा को शिक्षक की सेवा समाप्त करने की दिशा में लोक अभियोजक से न्यायादेश प्राप्त कर अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया है.

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