सड़क किनारे पशु बांधने पर पशुपालक होंगे दंडित

सड़क पर पशु बांधने से होते हैं हादसे

By Prabhat Khabar News Desk | December 25, 2024 7:55 PM

प्रतिनिधि, अररिया जिले में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं. इसी कड़ी में सड़कों के डिवाइडर व सड़क किनारे बंधे पशुओं के अचानक सड़क पर आने की स्थिति में बढ़ रही दुर्घटना के मामलों को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा पशुपालकों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए डिवाइडर व सड़क किनारे नहीं बांध कर उन्हें अपने निजी पशु शेड में बांधने का आदेश दिया गया है. अक्सर देखा जाता है कि डिवाइडर व सड़क किनारे बंधे पशु के अचानक सड़क पर आ जाने वजह से कई वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि डिवाइडर व सड़क किनारे पशु को बांधे जाने का मामला सामने आने के बाद संबंधित पशुपालक दंड के भागी होंगे. उनके पशु को जब्त करने के साथ-साथ पशुपालकों को भी दंडित किया जायेगा. जिलाधिकारी अनिल कुमार ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए संबंधित मामले में आवश्यक कार्रवाई का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है. उन्होंने कहा कि जिले में सड़क दुर्घटना संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर से जरूरी प्रयास किये जा रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version