20.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

साक्ष्य नहीं रहने पर पूर्व मुखिया सहित अन्य दो बरी

दोनों पक्षों के बीच हुआ मेल मिलाप

अररिया. बौंसी थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला में 21 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला करने के एक मामले में बौंसी के पूर्व मुखिया चंदेश्वरी ऋषिदेव सहित उनके दो सहयोगियों परमेश्वरी ऋषिदेव व तूफ़ानी ऋषिदेव को बरी कर दिया गया है. यह आदेश न्यायमंडल के सेकेंड क्लास ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट मिथिलेश कुमार दास ने बौसी थाना कांड संख्या 174/03 जीआर 1241/03 में दिया है. इस संबंध में सरकार की ओर से अभियोजन एसडीपीओ राजेश कुमार राम ने बताया कि बौंसी थाना क्षेत्र के यादव टोली के रहनेवाले सूचक विजय कुमार यादव के साथ तीनों आरोपियों ने मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए सूचक का हल बैल खोलकर ले गये थे. इस मामले को लेकर सूचक के द्वारा बौंसी थाना कांड संख्या 174/03 दर्ज करवाया गया. अभियोजन एसडीपीओ राजेश कुमार राम ने यह भी बताया कि इस मामले में गांव के शुभचिंतकों ने दोनों पक्षों के बीच मेल-मिलाप करा दिया है. इसके बाद सूचक द्वारा न्यायहित में समझौता आवेदन पत्र दाखिल किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें