सिविल कोर्ट में 14 को शब-ए-बरात की रहेगी छुट्टी
15 को खुला रहेगा कोर्ट
प्रतिनिधि, अररिया शब ए बरात की छुट्टी को लेकर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के द्वारा समर्पित अनुरोध पत्रों पर विचार करते हुए जिला जज गुंजन पांडेय ने 14 फरवरी को न्यायमंडल में छुट्टी घोषित की है. इससे मुस्लिम अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है. न्यायमंडल अररिया के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के विविध आदेश संख्या 16/2025 दिनांक 13 फरवरी के आलोक में शब-ए-बारात का अवकाश 15 फरवरी के स्थान पर अब, 14 फरवरी को घोषित किया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला जज के एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज अजय कुमार ने बताया कि 13 फरवरी को जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के पत्रों के द्वारा जिला जज अररिया से निवेदन किया गया था कि माननीय न्यायालय के कैलेंडर के अनुसार शब-ए-बारात की छुट्टी 15 फरवरी को है, लेकिन चंद्रमा के दिखाई देने के कारण यह त्योहार 14 फरवरी को पड़ता है व शब-ए-बारात की छुट्टी में परिवर्तन करने व चंद्रमा के दृश्यता के अनुसार 15 फरवरी के बजाय 14 फरवरी को शब-ए-बारात की छुट्टी घोषित करने की प्रार्थना की गई थी. उपरोक्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा प्रकाशित कैलेंडर के अनुसार प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अररिया न्यायपीठ में शब-ए-बारात का अवकाश 15 फरवरी के स्थान पर 14 फरवरी को घोषित किया गया है. बताया गया कि तदनुसार 15 फरवरी कार्य दिवस होगा. 14 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई 15 फरवरी को की जाएगी. यानी 15 फरवरी को न्यायमंडल खुला रहेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है