राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी जरूरी: एमओ

ईकेवाइसी नही होने पर कटेगा नाम

By Prabhat Khabar News Desk | May 31, 2024 7:26 PM

सिकटी. जन वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत लाभ देने के उद्देश्य से राशन कार्ड में नाम जोड़ने व अद्यतन करने को लेकर सरकारी निर्देशानुसार ई केवाईसी करना अनिवार्य है. अन्यथा ऐसे लाभुकों को राशन से वंचित होना पड़ेगा. इतना हीं नहीं ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुक का नाम राशन कार्ड से हट जायेगा. इस कार्य के लिये सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राशन कार्डधारकों का हरहाल में ई केवाईसी कराना सुनिश्चित करेंगे. जिससे लाभुक इस लाभ को पाने से वंचित नहीं रहे. यह बाते प्रखंड मुख्यालय सभागार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा आहूत बैठक में प्रखंड के उपस्थित सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को यह निर्देश देते हुए कहा. एमओ ने बताया कि राशन कार्ड में वर्णित सभी सदस्यों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी नहीं होगा, उनको भविष्य मे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. इतना हीं नहीं उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है. साथ हीं वे खाद्यान्न पाने से वंचित हो जायेंगे. उन्होंने सभी पीडीएस दुकानदारों से शत-प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विभागीय निर्देश के आलोक में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सभी लाभुकों को इसकी जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे जिससे ईकेवाइसी कराने के लिए कोई उपभोक्ता छूटे नहीं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version