पति को उम्र कैद की सजा

पत्नी की गला दबाकर हत्या के मामले में सजा

By Prabhat Khabar News Desk | August 20, 2024 11:15 PM

अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मंगलवार को पत्नी की गला दबाकर हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी है. 35 वर्षीय अरविंद यादव पिता राजेंद्र यादव, हनुमान नगर, वार्ड 03 थाना फुलकाहा जिला अररिया को यह सजा सुनायी गयी है. वहीं साक्ष्य के अभाव में अरविंद यादव की 60 वर्षीय माता मीरा देवी को दोषमुक्त कर दिया गया. अरविंद यादव को उम्रकैद की सजा सुनाने के अलावा 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि घटना 03 जून 2021 की है. बिंदु कुमारी की दहेज में दो लाख रुपये नहीं देने के चलते गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतका बिंदु कुमारी की ओर से गिरानंद यादव ने दो लोगों के विरुद्ध फुलकाहा थाना कांड संख्या 82/2021 दर्ज कराया था. उन्होंने बताया मृतका बिंदु कुमारी अरविंद यादव की पत्नी थी. मामले में साक्ष्य के अभाव में अरविंद की मां मीरा देवी को दोषमुक्त कर दिया गया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता जय कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा. बताया गया कि अरविंद यादव 22 जून 2021 से ही मंडल कारा अररिया में बंद है.

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